Pension Disbursal News: समाज कल्याण विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि वृद्धावस्था पेंशन और दिव्यांगजन पेंशन योजनाओं के तहत पात्र और अपात्र लाभार्थियों की पहचान के लिए जिलावार सत्यापन प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है और पेंशन का वितरण जुलाई के पहले सप्ताह से शुरू होने की उम्मीद है। अधिकारी ने बताया कि सत्यापन विभिन्न जिलों में घर-घर जाकर सर्वेक्षण के माध्यम से किया गया, जिसमें प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए आवेदकों की पृष्ठभूमि की गहन जांच और उनके बैंक विवरणों का सत्यापन शामिल था।
उन्होंने कहा, “नए आवेदकों की सुविधा के लिए, जो ऑनलाइन फॉर्म से परिचित नहीं हैं या जिनके पास औपचारिक शिक्षा का अभाव है, प्रत्येक विभागीय कार्यालय में पेंशन खिड़की पर एक अधिकारी तैनात किया जाएगा जो उन्हें मौके पर ही आवेदन भरने में सहायता करेगा।” अधिकारी ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी के सभी जिलों में पूर्ण सत्यापन के बाद पात्र लाभार्थियों को समय पर पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि यह काम अगले महीने के पहले सप्ताह से शुरू हो जाएगा।
Pension Disbursal News: पेंशन वितरण जुलाई से शुरू
उन्होंने आगे कहा कि विभाग दिल्ली समाज कल्याण मंत्रालय के स्पष्ट निर्देशों के अनुसार काम कर रहा है कि जो लोग वास्तव में जरूरतमंद नहीं हैं, उन्हें ये लाभ नहीं मिलना चाहिए, जबकि जिन लोगों को वास्तव में सहायता की आवश्यकता है, उन्हें पीछे नहीं छोड़ा जाना चाहिए। उन्होंने कहा, “यह सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य है कि सार्वजनिक धन सही हाथों में पहुंचे। हमने पाया कि कुछ लोग पहले से ही आराम से रह रहे हैं, उनके पास पर्याप्त बैंक बैलेंस है, लेकिन उन्हें राज्य सहायता की आवश्यकता नहीं है।”
वरिष्ठ नागरिकों और विकलांग व्यक्तियों के लिए पेंशन योजनाएं समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत आती हैं और राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSP) का हिस्सा हैं, जिसे 15 अगस्त, 1995 को शुरू किया गया था। इन योजनाओं का पिछले कुछ वर्षों में विस्तार किया गया है और इनका नाम बदला गया है।
Old Age Pension Scheme and Disability Pension Scheme
वृद्धावस्था पेंशन योजना का नाम 2007 में बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना कर दिया गया, जबकि दिव्यांगता पेंशन योजना का 2009 में विस्तार किया गया ताकि पात्र नागरिकों के अधिक व्यापक वर्ग को इसमें शामिल किया जा सके। वृद्धावस्था पेंशन के तहत 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के बुजुर्ग लाभार्थियों को 2,000 रुपये प्रति माह तथा 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के लाभार्थियों को 2,500 रुपये प्रति माह की दर से पेंशन दी जाती है, जो पात्रता मानदंडों के अधीन है।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस वर्ष मार्च में बजट घोषणा में दोनों आयु वर्गों के लिए वृद्धावस्था पेंशन राशि में 500 रुपये की वृद्धि की घोषणा की थी। बढ़ोतरी के बाद, 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के लाभार्थियों को अब 2,500 रुपये प्रति माह मिलेंगे, जबकि 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के लाभार्थियों को 3,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों को वित्तीय सहायता योजना के तहत, पात्र व्यक्ति को 2,500 रुपये की मासिक सहायता मिलती है।
SBI Senior Citizen Scheme 2025: केवल ₹1 लाख जमा पर ₹44,000 का मुनाफा, आज ही करें निवेश
UPI Payments Without Internet: बिना इंटरनेट कनेक्शन करें UPI पेमेंट – सम्पूर्ण गाइड
Old Age Pension Application Process
चरण 1: संबंधित क्षेत्र के समाज कल्याण विभाग से आवेदन पत्र प्राप्त करें।
चरण 2: आवेदन पत्र में सभी जानकारी भरें।
- राज्य, जिला और ब्लॉक का विवरण
- गांव पंचायत का नाम
- सोसायटी, लाभार्थी और वारिस का नाम
- घर का नंबर
- लिंग (पुरुष/महिला)
- आयु और जन्म तिथि
- जन्म प्रमाण पत्र का विवरण
- वार्षिक आय और निवास प्रमाण पत्र का विवरण
- ईपीआईसी नंबर (वोटर आईडी नंबर)
चरण 3: सभी दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र को संबंधित तहसील समाज कल्याण अधिकारियों को जमा करें। शहरी क्षेत्र का कोई भी आवेदक सीधे संबंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी को आवेदन जमा कर सकता है।
चरण 4: अधिकारियों द्वारा आवेदन की जांच या सत्यापन किया जाएगा
चरण 5: समाज कल्याण विभाग लाभार्थियों की सिफारिश जिला समाज कल्याण अधिकारी को करेगा।
चरण 6: अंतिम मंजूरी जिला स्तरीय मंजूरी समिति (डीएलएससी) द्वारा दी जाएगी।
Post Office MIS Scheme 2025: जमा करें 1 लाख , हर महीने पाएं ₹6,167 – निवेश की सम्पूर्ण जानकारी
AC Gas Leak Scam 2025: एसी गैस लीक स्कैम क्या होता है? जानिए कैसे बचें इस SCAM से
Disabled Pension Scheme Application Process
यदि आपके घर में भी कोई विकलांग सदस्य नहीं है तो आप इस योजना के माध्यम से लाभ प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए आप हमारी ऑनलाइन प्रक्रिया का पालन करके योजना में आवेदन कर सकते हैं और योजना से लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
विकलांग पेंशन योजना में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ। वेबसाइट के मुख पृष्ठ पर “विकलांग पेंशन योजना के लिए आवेदन करें” विकल्प दिखाई देगा। इस विकल्प पर क्लिक करें यहां क्लिक करें यहां देखें आपकी विकलांगता पेंशन योजना का आवेदन फॉर्म खुलेगा। आवेदन फॉर्म में सभी जानकारी आवेदकों को सही-सही भरनी होगी। और फॉर्म के साथ-साथ जरूरी रहे जरूरी की फोटो अपलोड करनी होगी।आवेदन फॉर्म में पूछे गए आवेदकों और आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करने के बाद आवेदन फॉर्म को सबमिट करना होगा।फॉर्म सबमिट करने के बाद इस एप्लिकेशन की स्क्रीन पर आवेदन की रसीद खुलेगी। आपको इसका प्रिंटआउट लेना होगा प्रिंटआउट रसीद को अपने पंचायत के कार्यालय में जमा करें।
FAQ’s: Pension Disbursal News
Q1. जुलाई से किन पेंशन योजनाओं का वितरण शुरू होने वाला है?
Ans. जुलाई के पहले सप्ताह से वृद्धावस्था पेंशन योजना और दिव्यांगजन पेंशन योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को पेंशन वितरण शुरू होने की संभावना है।
Q2. पात्र और अपात्र लाभार्थियों की पहचान कैसे की जा रही है?
Ans. पात्रता जांच के लिए जिलावार घर-घर सर्वेक्षण किया गया है। इस दौरान आवेदकों की पृष्ठभूमि, दस्तावेजों, और बैंक विवरणों का गहन सत्यापन किया गया।
Q3. क्या आवेदन के लिए ऑनलाइन सुविधा भी उपलब्ध है?
Ans. हाँ, लेकिन जिन व्यक्तियों को ऑनलाइन आवेदन में कठिनाई होती है, उनके लिए प्रत्येक सामाजिक कल्याण कार्यालय में एक अधिकारी नियुक्त किया गया है जो उन्हें आवेदन भरने में सहायता करेगा।
Q4. वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत कितनी राशि मिलती है?
Ans. 60 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लाभार्थियों को ₹2,500 प्रति माह।
70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लाभार्थियों को ₹3,000 प्रति माह।
यह नई दरें मार्च 2025 के बजट में घोषित की गई वृद्धि के बाद लागू हुई हैं।
Q5. दिव्यांग पेंशन योजना के अंतर्गत कितनी सहायता राशि मिलती है?
Ans. विशेष आवश्यकता वाले पात्र व्यक्तियों को ₹2,500 प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
Q6. सरकार का उद्देश्य इन योजनाओं के पुनः सत्यापन के पीछे क्या है?
Ans. सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि केवल वास्तविक जरूरतमंदों को ही पेंशन का लाभ मिले और जो लोग आर्थिक रूप से सक्षम हैं, उन्हें लाभ से बाहर रखा जाए।
Q7. ये योजनाएं किस राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत आती हैं?
Ans. वृद्धावस्था और दिव्यांगजन पेंशन योजनाएं राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) के अंतर्गत संचालित होती हैं, जिसकी शुरुआत 15 अगस्त 1995 को की गई थी।