PMEGP Loan 50 Lakh

PMEGP Loan 50 Lakh: देशभर में रोजगार सृजन हेतु सरकार लगातार कार्यरत दिखाई दे रही है । केंद्र सरकार और विभिन्न राज्य सरकारें लगातार यह कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को आत्मनिर्भर बनाया जा सके और उन्हें रोजगार में मदद की जा सके । इसी क्रम में जहां एक और सरकार बेहतरीन शिक्षा सुविधाओं की व्यवस्था कर रही है वहीं दूसरी ओर सरकार पढ़े लिखे बेरोजगार लोगों को ऋण भी उपलब्ध करवा रही है ताकि लोग अपना खुद का रोजगार शुरू कर सके।

इसी बात को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री एंप्लॉयमेंट जेनरेशन प्रोगाम संचालित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री एंप्लॉयमेंट जेनरेशन प्रोगाम अर्थात रोजगार सृजन कार्यक्रम के माध्यम से सरकार लघु ,सूक्ष्म और मध्यम उद्योगों हेतु निशुल्क ऋण उपलब्ध करा रही है जिसके माध्यम से ज्यादा से ज्यादा बेरोजगार युवा लोन ले सके और अपना खुद का रोजगार शुरू कर सके।

ब्याज मुक्त लोन 5 लाख से 50 लाख

जैसा कि हमने आपको बताया प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के माध्यम से सरकार लोन योजना का संचालन कर रही है। देशभर में बेरोजगार युवाओं को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए सरकार मुद्रा ऋण योजना जैसी योजना भी संचालित कर रही है । वहीं अब प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के आ जाने से अब युवाओं को दुगना लाभ दिया जा रहा है जहां युवाओं को बिना किसी ब्याज के लोन मिल रहा है और युवा आसानी से इस लोन को प्राप्त कर अपना खुद का बिजनेस शुरू कर पा रहे हैं।

इस लोन के माध्यम से युवा विभिन्न प्रकार के स्टार्टअप बिजनेस शुरू कर सकते हैं। योजना के अंतर्गत युवाओं को न्यूनतम 5 लाख से अधिकतम 50 लाख तक का ऋण दिया जा रहा है । बिजनेस के प्रकार के आधार पर इस लोन की राशि को कम ज्यादा भी किया जा रहा है वही लोन को चुकाने की अवधि में भी बदलाव किए जा रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा युवा इस लोन स्कीम का फायदा ले सके।

जैसा कि हम सब जानते हैं देश में बहुत सारे बिजनेस MSME अर्थात माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज के अंतर्गत आते हैं। ऐसे में वे सभी युवा जो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों में कार्यरत है अथवा जिनके पास एमएसएमई सर्टिफिकेट है वह बिना किसी झंझट के इस लोन को प्राप्त कर सकते हैं और आसानी से अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं ।

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प्रधानमंत्री रोजगार सृजन ऋण कार्यक्रम क्या है?

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन ऋण कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा समर्थित क्रेडिट लिंक सब्सिडी योजना है। इसके माध्यम से सरकार जरूरतमंद लोगों को बिजनेस शुरू करने के लिए लोन उपलब्ध करा रही है। इस लोन योजना के अंतर्गत सरकार आवेदक को 15% से 35% की सब्सिडी के साथ ऋण  देती है। यह मुख्य रूप से सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई योजना है जिसका मुख्य उद्देश्य देशभर में उद्योगों की स्थापना करना और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना है।

PMEGP Loan के मुख्य उद्देश्य

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन ऋण योजना का मुख्य उद्देश्य देश में नए रोजगार का सृजन करना है।  इस ऋण योजना के माध्यम से सरकार शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को स्व रोजगार  हेतु प्रेरित कर रही है और उन्हें विभिन्न विकल्पों से रूबरू करा रही है ताकि बेरोजगार युवा कौशल प्रशिक्षण प्राप्त कर खुद का रोजगार कर सकें और आत्म निर्भर बन सके।  इस योजना के अंतर्गत यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र से पलायन रोका जा सके और ग्रामीण क्षेत्रों में ही मध्यम लघु स्तरीय उद्योगों को स्थापित किया जा सके।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना पर सब्सिडी

 प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत यदि आवेदक लोन हेतु आवेदन करता है तो उसे निम्नलिखित प्रकार से सब्सिडी उपलब्ध कराई जाती है। सामान्य श्रेणी के लाभार्थी को परियोजना का  कुल 10% खर्चा खुद वहन करना होता है।  वहीं शहरी क्षेत्र में रहने वाले लाभार्थियों को 15% की सब्सिडी और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लाभार्थियों को 25% की सब्सिडी दी जाती है । विशेष वर्ग से आने वाले लाभार्थियों को परियोजना का 5 % खर्चा खुद वहन करना होता है । वहीं विशेष वर्ग से आने वाले शहरी क्षेत्र के लाभार्थियों को 25% की सब्सिडी और ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले लाभार्थियों को 35% की सब्सिडी उपलब्ध कराई जाती है।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना ऋण सीमा

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत उम्मीदवार को 9.5 लाख रुपए से 50 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाता है । इस योजना के अंतर्गत बिजनेस के प्रोटोटाइप की लागत यदि 50 लाख रुपए है तो लाभार्थी को 90% से 95% तक का ऋण दिया जाता है। इसके अलावा सेवा क्षेत्र के बिजनेस के लिए 20 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाता है जहां आवेदक की श्रेणी के आधार पर सब्सिडी राशि तय की जाती है। लाभार्थी इन दोनों ही श्रेणियों में खुद के पास से 10% तक का योगदान करता है और बाकी बची हुई रकम का भुगतान बैंक के ऋण से किया जा सकता है। इस योजना के अंतर्गत बैंक 70% से 75% की ऋण योजना को कवर करता है और बाकी प्रधानमंत्री एंप्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के अंतर्गत 15 से 35% की बची हुई राशि को कवर किया जाता है।

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प्रधानमंत्री एंप्लॉयमेंट जेनरेशन प्रोगाम ब्याज दर

प्रधानमंत्री एंप्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के अंतर्गत नियमित ब्याज दर 11 से 12% के बीच में होती है वही पुनभुगतान की अवधि 3 से 7 साल की निर्धारित की जाती है।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन ऋण योजना पात्रता मापदंड

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन ऋण योजना के अंतर्गत पात्रता मापदंड इस प्रकार निर्धारित किए गए हैं .  इस योजना में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी जरूरी है।उम्मीदवार को योजना का लाभ तब ही मिलेगा जब उम्मीदवार के पास में 10 लाख रुपए जितना अमाउंट और बिजनेस शुरू करने की परियोजना आवश्यक रूप से हो ।योजना का लाभ लेने के लिए उम्मीदवार का न्यूनतम आठवीं उत्तीर्ण होना जरूरी है। वही उम्मीदवार यदि सेवा क्षेत्र में कोई बिजनेस शुरू करना चाहता है तो उम्मीदवार के पास में ₹500000 तक का परियोजना अमाउंट होना चाहिए।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना आवेदन प्रक्रिया

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के माध्यम से ऋण लेने के लिए उम्मीदवार को सबसे पहले प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के ऑफिशियल पोर्टल पर जाना होगा।  ऑफिशियल पोर्टल पर पंजीकरण प्रक्रिया पूरी कर उम्मीदवार को ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना होगा ।आवेदन फॉर्म भरने के बाद उम्मीदवार को एजेंसी, गतिविधि का प्रकार और प्रथम वित्तपोषित बैंक जैसे विवरण दर्ज करने होंगे। सारे जरूरी विवरण दर्ज करने के बाद उम्मीदवार को मांगे गए दस्तावेज स्कैन कर अपलोड करने होंगे और दस्तावेज अपलोड करने के बाद उम्मीदवार को सारा विवरण सबमिट कर देना होगा। इस प्रकार उम्मीदवार प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के माध्यम से ऋण प्राप्त कर अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकता है।

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