Form 16 New Update: जैसा कि हम सब जानते हैं प्रत्येक वेतन भोगी कर्मचारी के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरना बेहद जरूरी होता है। इस टैक्स को भरते समय सबसे ज्यादा जरूरी एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है और वह फॉर्म 16। यह Form 16 वेतन और टैक्स की प्रमाणिकता को दर्शाने के साथ साथ Return File Process को भी आसान बना देता है। इसी को लेकर आज के इस लेख में हम आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। बता दें वर्ष 2024-25 के अंतर्गत सरकार ने Income Tax Return के इस महत्वपूर्ण Form 16 में कुछ महत्वपूर्ण और उपयोगी बदलाव किए हैं ताकि टैक्स भरने की प्रक्रिया और ज्यादा आसान हो सके।
जैसा कि हमने बताया ITR File करने के लिए वेतन भोगी कर्मचारियों को Form 16 भरना पड़ता है। फॉर्म 16 न केवल वेतन का विवरण प्रदान करता है बल्कि अलग-अलग प्रकार के टीडीएस को भी समाहित करता है। इस फॉर्म में आपकी FD, क्रेडिट कार्ड, विदेश यात्रा पर लगी टीसीएस ,अन्य स्रोतों से जुड़े टीडीएस को भी जोड़ा जाता है जिसके अंतर्गत आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ साथ ही साथ NPS में नियोक्ता योगदान पर बड़ा टैक्स लाभ भी मिलता है।
Form 16 New Update
वित्त मंत्रालय और इनकम टैक्स विभाग ने Form 16 में महत्वपूर्ण बदलाव कर दिए हैं। यह बदलाव 2024-25 से लागू माने जाएंगे। इस बदलाव की वजह से अब Form 16 भरना पहले से ज्यादा आसान तो हो ही जाएगा साथ ही इसकी पारदर्शिता भी बढ़ेगी। वहीं आयकर दाताओं को अब जटिल प्रक्रिया में उलझना नहीं पड़ेगा बल्कि वह आसानी से इस फॉर्म को भरकर टैक्स डिडक्शन और टैक्स छूट का लाभ उठा पाएंगे।
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Know What are the new changes in Form 16?
पहले से ज्यादा डिटेल में होगा यह फॉर्म: 2024-25 के अंतर्गत जारी किए गए बजट के नियमों के अनुसार फॉर्म 16 में वेतन के अलावा अन्य स्रोतों की आय को भी दिखाया जाएगा। जैसे कि फिक्स्ड डिपॉजिट से होने वाली आय, विदेश यात्रा या क्रेडिट पर लगी टीसीएस इत्यादि। इन सभी की वजह से आयकर दाता को एक ही स्थान पर इनकम टैक्स का संकलन करना होगा जिसकी वजह से इनकम टैक्स की गणना आसान हो जाएगी। साथ ही इस फॉर्म की वजह से टैक्स छूट और टैक्स गणना कि पारदर्शिता भी बढ़ेगी और ITR फॉर्म भरते समय होने वाली भूल चुकी कम होगी।
स्टैंडर्ड डिडक्शन में हुई वृद्धि: नई टैक्स व्यवस्था के अंतर्गत 2024-25 में स्टैंडर्ड डिडक्शन की राशि को 50000 से बढ़कर 75000 कर दिया गया है। ऐसे में फॉर्म 16 के इस नए प्रारूप को भरते हुए टीडीएस के दौरान यह नई कटौती लागू होगी। वे सभी आयकर दाता जो पुराने टैक्स रिजीम को चुनकर फॉर्म 16 भर रहे हैं उन्हें केवल 50000 की कटौती का ही विकल्प मिलेगा परंतु नए नियम को फॉलो करते हुए यदि टैक्स भरा जा रहा है तो उन्हें 75000 का डिडक्शन प्राप्त होगा।
नेशनल पेंशन सिस्टम 80(ccd2 )का अतिरिक्त लाभ: इस नए फॉर्म 16 में अब नेशनल पेंशन सिस्टम में नियोक्ता द्वारा किया गया योगदान भी जोड़ा जाएगा। नई टैक्स व्यवस्था में बुनियादी वेतन का 14% तक कटौती योग्य माना जाएगा क्योंकि यह राशि नियोक्ता द्वारा NPS में ट्रांसफर की जाती है। जबकि पुरानी व्यवस्था में यह लिमिट केवल 10% थी मतलब अब यदि आयकर दाता नया फार्म 16 भरते हैं तो उन्हें 14% तक की कर छूट प्राप्त होगी जिससे रिटायरमेंट बेनिफिट बढ़ेगा।
फॉर्म भरने की समय सीमा में भी हुआ इजाफा: बता दे इससे पहले E TDS फाइल करने की आखिरी तारीख 31 मई होती थी परंतु नया फार्म 16 जारी करने के बाद इस अंतिम तारीख को 15 जून कर दिया गया है। वहीं यदि कोई नियोक्ता इस समय पर जारी नहीं करता तो उसे 100 गुना डिफॉल्ट दिनों तक दंड देना पड़ता है।
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Form 16 Other Features
नये टैक्स नियम के अंतर्गत फॉर्म 16 को डिजिटल रूप में पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकता है। यह ई-फायलिंग पोर्टल के साथ सीधे लिंक होता है जिससे ITR Return की गणना करना और आयकर रिटर्न भरना काफी आसान हो गया है। इस Form 16 में Digital Document जानकारी होने की वजह से गलतियों की संभावना भी कम होती है और जुर्माना तथा अन्य जटिलताओं से भी छुटकारा मिलता है